10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, समझिए जुगाड़
India Daily Live
2024/07/24 13:39:44 IST
नया टैक्स रिजीम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को आम बजट पेश किया. नए टैक्स रिजीम के तहत बड़े छूट का ऐलान किया गया है.
Credit: Social mediaस्टैंडर्ड डिडक्शन
स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50 से 75 हजार कर दिया गया है. वहीं टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है.
Credit: Social media10 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा
न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये हैं तो आप पूरी कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं.
Credit: Social media पुरानी कर व्यवस्था चुनना होगा
10 लाख की कमाई पर पूरा पैसा बचाना है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा. कई तरह की छूट को क्लेम करना होगा.
Credit: Social media50 हजार रुपये तक की छूट
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा.
Credit: Social mediaस्कीम में निवेश कर टैक्स सेविंग
PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर सकते हैं.
Credit: Social mediaहोम लोन से टैक्स सेविंग
वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं.
Credit: Social mediaनहीं देना होगा टैक्स
ओल्ड टैक्स रिजीम से आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा.
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