10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स, समझिए जुगाड़


India Daily Live
2024/07/24 13:39:44 IST

नया टैक्स रिजीम

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को आम बजट पेश किया. नए टैक्स रिजीम के तहत बड़े छूट का ऐलान किया गया है.

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स्टैंडर्ड डिडक्शन

    स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50 से 75 हजार कर दिया गया है. वहीं टैक्‍स स्‍लैब को भी बदल दिया है. 

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10 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा

    न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये हैं तो आप पूरी कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं.

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पुरानी कर व्‍यवस्‍था चुनना होगा

    10 लाख की कमाई पर पूरा पैसा बचाना है तो आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्‍यवस्‍था का विकल्‍प चुनना होगा. कई तरह की छूट को क्‍लेम करना होगा.

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50 हजार रुपये तक की छूट

    ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्‍स लगेगा. 

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स्‍कीम में निवेश कर टैक्‍स सेविंग

    PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्‍कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं.

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होम लोन से टैक्स सेविंग

    वहीं होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं.

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नहीं देना होगा टैक्‍स

    ओल्ड टैक्स रिजीम से आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स नहीं देना होगा. 

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