रेंट एग्रीमेंट बनाना हर किरायेदार और मकान मालिक के लिए जरूरी है, लेकिन यह हमेशा 11 महीने का ही क्यों होता है? आइए जानें इसके पीछे की वजह।
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रेंट एग्रीमेंट क्या है?
रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराए, अवधि और शर्तों को निर्धारित करता है. यह दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करता है.
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11 महीने का ही क्यों?
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, 12 महीने से अधिक के एग्रीमेंट को रजिस्टर करना अनिवार्य है। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर मकान मालिक और किरायेदार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बचते हैं।
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स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस
11 महीने के एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती, जिससे दोनों पक्षों का पैसा बचता है. यह प्रक्रिया को आसान बनाता है.
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रेंट कंट्रोल एक्ट से बचाव
रेंट कंट्रोल एक्ट 12 महीने से अधिक के किराये पर लागू होता है.11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर मकान मालिक इस एक्ट के सख्त नियमों से बचते हैं.
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किराया बढ़ाने में आसानी
11 महीने का एग्रीमेंट मकान मालिक को हर साल किराया बढ़ाने और शर्तों में बदलाव करने की सुविधा देता है, जिससे उन्हें ज्यादा लचीलापन मिलता है.
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किरायेदार के लिए भी फायदेमंद
किरायेदारों को भी 11 महीने का एग्रीमेंट फायदेमंद होता है, क्योंकि वे लंबी अवधि के बंधन से बचते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से जगह बदल सकते हैं.