शॉर्ट-सेल ट्रेडिंग को लेकर SEBI का बड़ा फैसला, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो जरूर पढ़ें
Sagar Bhardwaj
2024/01/06 08:19:48 IST
शॉर्ट-सेल ट्रेडिंग की तुरंत जानकारी देनी होगी
मार्केट सेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (संस्थागत निवेशक) को शॉर्ट-सेल ट्रेडिंग के बारे में तत्काल जानकारी देने का निर्देश दिया है.
इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को तुरंत बताना होगा
सेबी की ओर से 5 जनवरी को जारी सर्कुल के मुताबिक, शेयरों के लिए ऑर्डर करते समय इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स को तुरंत बताना होगा कि ट्रांजैक्शन शॉर्ट सेल है या नहीं.
रिटेल इनवेस्टर्स को भी देनी होगी जानकारी
वहीं रिटेल इनवेस्टर्स को ट्रेडिंग के दिन किसी भी वक्त तक इस जानकारी को मुहैया कराने की अनुमति होगी.
वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी जानकारी
ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंजों से इस जानकारी को इकट्ठा कर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने को कहा गया है.
SC में सुनवाई के बाद SEBI का फैसला
सेबी ने यह निर्देश उन याचिकाओं पर SC के फैसले के तुरंत बाद दिया है जिसमें अडाणी ग्रुप के शेयरों में कथित गड़बड़ियों की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई थी.
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने
हालांकि कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सेबी को यह जांच करने को कहा कि क्या हिंडनबर्ग की गतिविधियों से भारतीय निवेशकों को नुकसान पहुंचा...
क्या ताक पर रखा गया कानून
... या बाजार में कानून को ताक पर रखकर शॉर्ट पोजिशन लिए गए.
शॉर्ट-सेलिंग को लेकर मौजूदा नियम क्या हैं
मौजूदा नियमों के मुताबिक, सभी तरह के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है.
Naked Short Selling की इजाजत नहीं
हालांकि Naked Short Selling की अनुमति नहीं है.