पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ना अब हुआ आसान


Garima Singh
2025/04/10 15:32:52 IST

पासपोर्ट में नाम जोड़ने की टेंशन खत्म

    पहले विदेश में हनीमून या कपल ट्रिप के लिए पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ना मुश्किल था. अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं, जिससे यह प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है.

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मैरिज सर्टिफिकेट की झंझट से मुक्ति

    पहले पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी था. पारंपरिक शादी करने वाले कपल्स को खासी परेशानी होती थी. अब यह अनिवार्यता हटा दी गई है.

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सरकार का बड़ा फैसला

    विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है. अब शादी का प्रमाणपत्र दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेसिक जानकारी ही काफी है.

क्या है नया नियम?

    नए नियमों के तहत मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म. बस अपने जीवनसाथी का नाम और कुछ जरूरी डिटेल्स देनी होंगी. प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

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नाम और आधार से काम पूरा

    आवेदन के दौरान जीवनसाथी का पूरा नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर देना होगा. पासपोर्ट अधिकारी इसकी जांच करेंगे, और प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी.

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कब से लागू हुआ बदलाव?

    यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है. पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर अब नई प्रक्रिया के तहत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं.

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