'महिला के स्तन छूना रेप नहीं', कौन हैं टिप्पणी करने वाले HC के जज?


Princy Sharma
2025/03/20 14:24:41 IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसे लेकर काफी विवाद छिड़ गया है.

Credit: Twitter

जज राम मनोहर नारायण मिश्रा

    जज राम मनोहर नारायण मिश्रा का कहना है कि अगर कोई शख्स किसी युवती का जबरन स्तन पकड़ता है और पायजामे का नाड़ा तोड़ता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा.

Credit: Pinterest

धारा 354-बी

    यह रेप की धारा के तहत दोषी नहीं माना जाएगा. ऐसे में आरोपी को 376 के बजाय धारा 354-बी के तहत सजा दी जाएगी.

Credit: Pinterest

कौन हैं राम मनोहर नारायण मिश्रा?

    चलिए जानते हैं यह टिप्पणी करने वाले हाई कोर्ट के जज राम मनोहर मिश्र के बारे में.

Credit: Pinterest

कब हुआ जन्म?

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्र का जन्म 6 नवंबर 1964 को हुआ था. साल 1985 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी. इसके बाद 987 में पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में ही किया.

Credit: Twitter

पोस्ट ग्रेजुएशन

    पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद साल 1990 में मुंसिफ के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में राम मनोहर शामिल हुए.

Credit: Pinterest

प्रमोशन

    साल 2005 में इनका प्रमोशन उच्चतर न्यायिक सेवा में हुआ. फिर 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए.

Credit: Pinterest

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

    प्रमोशन से पहले इन्होंने यहां पर बागपत, अलीगढ़ जिलों में सर्विस की. इसके साथ उन्होंने JTRI के निदेशक और लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया.

Credit: Twitter
More Stories