लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा जायज या नाजायज? जानें


Gyanendra Tiwari
2024/02/06 13:22:07 IST

UCC विधेयक

    उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया है.

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UCC विधेयक

    अगर UCC विधेयक ने कानून का रूप ले लिया तो उत्तराखंड में रहने वाले नागरिक एक समान कानून के तहत आएंगे.

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UCC कमेटी

    5 सदस्यीय कमेटी ने UCC पर सरकार जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है.

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लिव इन रिलेशनशिप

    UCC ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी कई प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की गई है.

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ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

    अगर कोई लिव इन में रहना चाह रहा है तो उसे अपने घरवालों को बताना होगा और ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

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जायज होगा बच्चा

    लिव इन में रहते हुए अगर किसी युगल को बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को जायज माना जाएगा.

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बच्चे को मिलेंगे सभी अधिकार

    लिव इन पैदा हुआ बच्चे को हर एक वो अधिकार प्राप्त होंगे जो एक आम बच्चे को प्राप्त होते हैं

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लग सकता है जुर्माना

    अगर लिव इन में रहने वाले युगल बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ रह रहे हैं तो उनके ऊपर 25 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही 6 मीहने की जेल भी हो सकती है.

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