UCC बिल में क्या-क्या खास, 10 प्वाइंट में जान लीजिए
Gyanendra Tiwari
2024/02/06 13:55:27 IST
बहु-विवाह प्रथा पर रोक
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है. विधेयक में बहु-विवाह प्रथा पर रोक का प्रावधान किया गया है.
Credit: Googleहलाला और इद्दत पर रोक
मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है.
Credit: Googleतलाक का अधिकार समान अधिकार
पुरुष और महिलाओं को तलाक देने के समान अधिकार का प्रस्ताव है.
Credit: Googleशादी की उम्र
उत्तराखंड यूसीसी विधेयक में सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल करने का प्रावधान किया गया है.
Credit: Freepikलिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन
UCC बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने का प्रस्ताव है. इससे महिला और पुरुष दोनों को फायदा होगा.
Credit: Googleशादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
यूसीसी बिल में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी. शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रस्ताव भी है.
Credit: Freepikबच्चा गोद लेने का अधिकार
बिल के में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव. मुस्लिम महिलाओं भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है.
Credit: Googleविरासत में समान अधिकार
लड़के और लड़कियों का विरासत में समान अधिकार का प्रस्ताव है. अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़के और लड़कियों विरासत में समान अधिकार नहीं है.
Credit: Googleपति की जिम्मेदारी
पति की मौत के बाद पत्नी के दोबारा शादी करने पर मुआवजे में माता-पिता का भी अधिकार.पत्नी की मृत्यु की स्थिति में पति पर उसके मां-बाप की जिम्मेदारी.
Credit: Google दादा-दादी को हक
पति-पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में दादा-दादी को बच्चों की कस्टडी देने का प्रस्ताव.
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