UCC बिल में क्या-क्या खास, 10 प्वाइंट में जान लीजिए


Gyanendra Tiwari
2024/02/06 13:55:27 IST

बहु-विवाह प्रथा पर रोक

    उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित है. विधेयक में बहु-विवाह प्रथा पर रोक का प्रावधान किया गया है.

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हलाला और इद्दत पर रोक

    मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है.

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तलाक का अधिकार समान अधिकार

    पुरुष और महिलाओं को तलाक देने के समान अधिकार का प्रस्ताव है.

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शादी की उम्र

    उत्तराखंड यूसीसी विधेयक में सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल करने का प्रावधान किया गया है.

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लिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन

    UCC बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने का प्रस्ताव है. इससे महिला और पुरुष दोनों को फायदा होगा.

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शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

    यूसीसी बिल में शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी. शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रस्ताव भी है.

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बच्चा गोद लेने का अधिकार

    बिल के में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव. मुस्लिम महिलाओं भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है.

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विरासत में समान अधिकार

    लड़के और लड़कियों का विरासत में समान अधिकार का प्रस्‍ताव है. अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़के और लड़कियों विरासत में समान अधिकार नहीं है.

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पति की जिम्मेदारी

    पति की मौत के बाद पत्नी के दोबारा शादी करने पर मुआवजे में माता-पिता का भी अधिकार.पत्नी की मृत्यु की स्थिति में पति पर उसके मां-बाप की जिम्मेदारी.

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दादा-दादी को हक

    पति-पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में दादा-दादी को बच्चों की कस्टडी देने का प्रस्ताव.

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