जानें वक्फ बिल से कैसे मिलेगा आम जनता को इंसाफ?


Ritu Sharma
2025/04/04 09:26:21 IST

विधेयक को दोनों सदनों से भारी समर्थन

    लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में मतदान किया. अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून देशभर में लागू होगा.

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धारा 40 अब खत्म – वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड स्ट्रेंथ पर ब्रेक

    पहले वक्फ बोर्ड तय करता था कि कौन-सी संपत्ति वक्फ है, अब यह अधिकार उससे ले लिया गया है. धारा 40 को नए बिल में पूरी तरह से हटा दिया गया है.

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वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अब अंतिम नहीं

    नए कानून के तहत अब वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को अन्य अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी. पहले इसका फैसला अंतिम और सर्वोच्च माना जाता था.

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डोनर्स की धार्मिक पहचान अब अहम

    अब किसी भी व्यक्ति को वक्फ संपत्ति दान देने के लिए कम से कम 5 वर्षों से मुसलमान होना अनिवार्य होगा. इससे फर्जी दान पर रोक लगेगी.

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सरकारी जमीन अब नहीं होगी वक्फ संपत्ति

    पहले की तरह अब सरकारी जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. यदि गलती से वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई हो, तो कलेक्टर निर्णय लेंगे.

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BJD की 'अंतरात्मा की सुनो' नीति से बदला गणित

    बीजेडी ने अपने सांसदों को व्हिप नहीं जारी किया, जिससे सरकार को अप्रत्याशित समर्थन मिला और राज्यसभा में विधेयक आसानी से पारित हो गया.

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सरकार का दावा – आम मुसलमानों को होगा सबसे बड़ा फायदा

    सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के आम लोगों की जमीन की सुरक्षा करेगा और वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता लाएगा.

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