बैंक डूबने पर नहीं मिलेगा आपका पैसा? जानें RBI का नियम


Kamal Kumar Mishra
2024/12/20 11:43:59 IST

अकाउंट होल्डर को मिलता है DICGC कवर

    RBI द्वारा स्थापित डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत, बैंक डूबने की स्थिति में खाताधारकों को एक निश्चित राशि तक सुरक्षा मिलती है.

Credit: pinterest

कितनी राशि कवर होती है?

    DICGC के तहत प्रत्येक खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की राशि की सुरक्षा मिलती है, जिसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य प्रकार के डिपॉजिट शामिल हैं.

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बड़े और छोटे बैंकों में कोई फर्क नहीं

    चाहे आप बड़े बैंक में खाता रखते हों या छोटे बैंक में, DICGC कवर एक समान है.

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कवर की सीमा

    यह 5 लाख रुपये का कवर व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है. यदि किसी के पास एक से अधिक खाते हैं, तब भी 5 लाख रुपये ही मिलेगा.

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कवर का समय

    बैंक के डूबने के बाद, DICGC से क्लेम करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आमतौर पर यह प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है.

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FD और सेविंग्स में अंतर

    चाहे FD में पैसे रखें या सेविंग अकाउंट में, दोनों के लिए सुरक्षा कवर की सीमा 5 लाख रुपये ही है.

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सभी बैंकों पर एक नियम

    यह सुरक्षा नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, चाहे वे सरकारी बैंक हों या निजी बैंक.

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