बैंक डूबने पर नहीं मिलेगा आपका पैसा? जानें RBI का नियम
Kamal Kumar Mishra
2024/12/20 11:43:59 IST
अकाउंट होल्डर को मिलता है DICGC कवर
RBI द्वारा स्थापित डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत, बैंक डूबने की स्थिति में खाताधारकों को एक निश्चित राशि तक सुरक्षा मिलती है.
Credit: pinterestकितनी राशि कवर होती है?
DICGC के तहत प्रत्येक खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की राशि की सुरक्षा मिलती है, जिसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य प्रकार के डिपॉजिट शामिल हैं.
Credit: pinterestबड़े और छोटे बैंकों में कोई फर्क नहीं
चाहे आप बड़े बैंक में खाता रखते हों या छोटे बैंक में, DICGC कवर एक समान है.
Credit: pinterestकवर की सीमा
यह 5 लाख रुपये का कवर व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है. यदि किसी के पास एक से अधिक खाते हैं, तब भी 5 लाख रुपये ही मिलेगा.
Credit: pinterestकवर का समय
बैंक के डूबने के बाद, DICGC से क्लेम करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आमतौर पर यह प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है.
Credit: pinterestFD और सेविंग्स में अंतर
चाहे FD में पैसे रखें या सेविंग अकाउंट में, दोनों के लिए सुरक्षा कवर की सीमा 5 लाख रुपये ही है.
Credit: pinterestसभी बैंकों पर एक नियम
यह सुरक्षा नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, चाहे वे सरकारी बैंक हों या निजी बैंक.
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