Kerala Matrimony: केरल के एर्नाकुलम में एक व्यक्ति ने एक मैच मेकिंग पोर्टल पर मुकदमा कर दिया है क्योंकि ये वेबसाइट व्यक्ति के लिए दुलहन नहीं ढूंढ पाई. अदालत ने मामले का निपटारा करते हुए मैट्रिमोनियल वेबसाइट को 25,000 रुपये का मुआवजा देने के साथ-साथ 4,100 रुपये (ब्याज समेत) और मुकदमे में खर्च हुए 3,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया है.
यह मामला तब सामने आया जब चेरथला के एक व्यक्ति ने मई 2019 में एर्नाकुलम में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम (DCDRC) से कॉन्टैक्ट किया. उस व्यक्ति ने 2018 में केरल मैट्रिमोनी की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया था और अपना बायोडाटा भी अपलोड किया था. इसके बाद उसे लड़की से मीटिंग फिक्स करने के लिए 4,100 रुपये की तीन महीने की मेंबरशिप लेनी थी.
व्यक्ति ने पेमेंट करने से पहले उन सभी लड़कियों की डिटेल्स जानने की कोशिश की जो उसकी प्रोफाइल से मैच करती थीं. लेकिन पोर्टल एग्जीक्यूटिव ने बिना पेमेंट डिटेल्स शेयर करने से मना कर दिया. इसके बाद व्यक्ति को मजबूरी में पेमेंट करनी पड़ी. इसके बाद व्यक्ति को उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला.
केरल मैट्रिमोनी ने कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति ने उनका क्लासिक पैकेज लिया है जिसमें उसे कई प्रोफाइल और कम्यूनिकेशन सुविधा दी गई हैं. इसमें यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि वो लोगों की शादी की अरेंजमेंट भी करेंगे. पोर्टल का कहना है कि वो केवल एक मीडिएटर है और वो लोगों की प्रोफाइल एक-दूसरे से मैच कराने में मदद करता है. इसके बाद लोगों को आपस में मिलकर बात करनी होती है.
केरल मैट्रिमोनी ने यह भी बताया कि उसे कई प्रोफाइल्स का एक्सेस दिया गया था और 60 नंबरों पर कॉन्टैक्ट करने की भी अनुमति थी. हालांकि, कंज्यूमर फोस को इस बात कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि वो अपने किए गए वादों को पूरा करने में कामयाब रहा है ऐसे में उस पर मुआवजा लगाया गया.