CJI DY Chandrachud Viral Video: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में सुनवाई हुई. भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने वकील और BJP नेता कौस्तव बागची को फटकार लगा दी. उन्होंने वकील को ऊंची आवाज को धीमा करने की चेतवानी दी और कहा कि वो उनकी ओर देखकर अपनी दलील पेश करें न की जनता की ओर देखकर.
दरअसल, कौस्तव बागची न्यायधीशों की ओर न देखकर गैलरी की ओर देखकर संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्य न्यायधीश ने उन्हें फटकार लगा दी.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने कौस्तव बागची को फटकार लगाते हुए कहा, "क्या आप अदालत के बाहर गैलरी को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं पिछले 2 घंटों से आपके व्यवहार को देख रहा हूं. क्या आप अपनी आवाज नीचे कर सकते हैं. अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपनी आवाज कम करो."
CJI to Koustav Bagchi: Are you trying to address the gallery outside the court? I have been observing your demeanour for the last two hours. First lower your speech. Listen to the Chief Justice. Don't raise your voice. Lower your speech. You are addressing three judges not the… pic.twitter.com/VGnmSuQdFU
— Sandipan Mitra (@SMitra_) September 9, 2024
मुख्य न्यायधीश ने आगे कहा कि आपके सामने बैठे तीन न्यायधीशों को आप संबोधित कर रहे हैं न की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग देखकर रही पब्लिक को आप संबोधित कर रहे हैं.
वहीं, वरिष्ट वकील और बंगाल सरकार की ओर हियरिंग में पेश हुए कपिल सिब्बल ने भी मुख्य न्यायधीश की बात पर सहमती व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कौस्तव बागची गैलरी की ओर मुह करके संबोधित कर रहे थे.
9 अगस्त को कोलकाता के आरीज कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और मर्डर को लेकर अभी तक देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. खासकर, पश्चिम बंगाल में. इसे लेकर राजनीति भी हो रही है. एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की टीएमसी है.
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी डाक्यूमेंट जो ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने के लिए जरूरी था के न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सीबीआई से इस मामले को इनवेस्टिगेट करने को कहा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की रेसिडेंट डॉक्टरों को मंगलवार की शाम 5 बजे से लौटने को कहा. कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इस मामले की नई रिपोर्ट 17 सितंबर को पेश करे. इसके साथ ही पुलिस द्वारा 14 घंटे की देरी के बाद एफआईआर दर्ज करने को भी SC ने चिन्हित किया.