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क्या 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR? जानें इससे जुड़ी सभी डिटेल्स

ITR File Deadline: वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जो अब खत्म हो चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी  कि आखिरी तारीख तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं. जिसमें से 50 लाख आईटीआर लास्ट डेट को अप्लाई की गई थी.

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ITR File Update: वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जो अब खत्म हो चुकी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि आखिरी तारीख तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं. जिसमें से 50 लाख आईटीआर लास्ट डेट को अप्लाई की गई थी. लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ITR फाइल नहीं की है.

बता दें, 31 जुलाई इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए आखिरी तारीख होती है. जिन लोगों को इनकम, बैलेंस शीट इत्यादि के ऑडिट के बाद इनकम टैक्स भरना होता है उनके लिए ITR के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर है. अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास तीन महीने का समय है. आमतौर पर कंपनियां अपना ITR 31 जुलाई कर देते हैं

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