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टेक्नोलॉजी, FIR और नए क्रिमिनल कानून पर किरण बेदी ने कह दी काम की बात

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भारत में आज नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं. आईपीसी और CrPC की जगह पर भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया गया है. इसके अलावा सबूतों को लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है. इन कानूनों में एफआईआर के तरीकों, ट्रायल में लगने वाले समय और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर अहम बातें हैं. इसी को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने बताया है कि ये कानून कितने फायदेमंद होंगे.

किरण बेदी ने कहा, 'शादी का वादा करके धोखा देने वालों को अब दंडित किया जाएगा. अब जीरो एफआईआर होगी यानी आप कहीं पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. अब कोई यह नहीं कहेगा कि यह आपका थाना नहीं होगा. अब बयान की भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप उसको बदल नहीं सकेंगे. फरेंसिक भी उसी वक्त आ जाएगी. रेप के मामले में पहले कहा जाता है था कि मौत की सजा दी जाए, अब कानून में लिख दिया गया है.'

किरण बेदी ने कहा कि नए कानूनों में आरोपियों के लिए भी फायदे वाली चीज है और पीड़ितों के लिए भी. उनके मुताबिक, अब 3 साल से कम की सजा वाले मामलों में डीएसपी से अनुमति लेनी पड़ेगी तब आप गिरफ्तार कर सकेंगे.