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PF Withdrawal 2025: कब और कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा? आसान तरीके से यहां जानिए पूरा प्रोसेस

अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रॉविडेंट फंड के बारे में जरूर जानते होंगे. हर महीने आपकी सैलरी का 12% हिस्सा PF में कटता है. जिसमे कंपनी का भी बराबर शेयर रहता है.

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Edited By: Garima Singh
PF Withdrawal 2025
Courtesy: X

PF Withdrawal 2025: अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रॉविडेंट फंड के बारे में जरूर जानते होंगे. यह एक ऐसा बचत माध्यम है, जिसके जरिए कर्मचारी अपने रिटायरमेंट तक एक अच्छी-खासी पूंजी जमा कर सकते हैं.

हर महीने आपकी सैलरी का 12% हिस्सा PF में कटता है, जिसे आपकी कंपनी भी बराबर राशि के रूप में योगदान करती है. यह राशि भविष्य में आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.

कर्मचारियों के लिए फायदेमंद योजना

इस स्कीम के तहत, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% PF में जमा किया जाता है. कंपनी भी इसी अनुपात में योगदान देती है. इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी की पेंशन स्कीम में जाती है और 3.67% राशि PF खाते में जमा होती है. इस राशि पर सालाना ब्याज भी मिलता है. कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त (lump sum) राशि निकाल सकते हैं. हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में PF की राशि मैच्योरिटी से पहले भी निकाली जा सकती है.

PF की रकम कब निकाल सकते हैं?

आप मेडिकल इमरजेंसी, शादी या शिक्षा खर्च,नया घर खरीदने या निर्माण कराने के लिए, होम लोन चुकाने के लिए EPF फंड निकाल सकते हैं.

EPF निकालने का ऑनलाइन तरीका

  • EPFO पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  • ‘Online Services’ में जाएं और ‘Claim’ सेक्शन को चुनें.
  • बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें.
  • फॉर्म 19 भरें और पैसा निकालने की वजह और राशि दर्ज करें.
  • बैंक खाते की चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी करें अपलोड.
  • आधार से वेरिफाई कर फॉर्म सबमिट करें.
  • क्लेम स्टेटस ट्रैक करने के लिए UAN पोर्टल के ‘Track Claim Status’ विकल्प का उपयोग करें.

EPF निकालने का ऑफलाइन तरीका

यदि UAN पोर्टल पर आधार और बैंक डिटेल अपडेटेड हैं, तो आप सीधे EPFO ऑफिस जाकर फॉर्म भर सकते हैं. यदि बैंक और आधार डिटेल अपडेट नहीं हैं, तो कंपनी से वेरीफाई कराकर फॉर्म जमा करें.

EPF निकालने के लिए जरूरी बातें

  • PF निकालने से पहले UAN एक्टिव होना चाहिए.
  • बैंक अकाउंट और आधार नंबर EPFO पोर्टल से लिंक होना चाहिए.
  • ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.