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GST काउंसिल की बैठक में लिए जा सकते हैं ये 3 बड़े फैसले, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून को होनी है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. अक्टूबर 2023 में जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की समीक्षा भी जाएगी. इसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर लगाए गए 28 फीसदी की जीएसटी वाला फैसला भी शामिल हैं. काउंसिल इसकी समीक्षा कर सकती है.

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Edited By: India Daily Live
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Courtesy: Social Media

GST Council Meeting: शनिवार, 22 जून को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की 53वीं बैठक होगी. यह बैठक 8 महीने बाद होने जा रही है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. इन फैसलों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजा गया टैक्स डिमांड नोटिस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के साथ बड़े फैसले लिए जाएंगे.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी. कई उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस बैठक में कौन से 3 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.          

फर्टिलाइजर से जीएसटी हटा सकती है काउंसिल    

ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 22 जून को होने वाली जीएसटी की बैठक में फर्टिलाइजर को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो किसानों को खाद और सस्ती मिलेगी. अभी इस पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लागू है.

कॉरपोरेट गांरटी पर काउंसिल ले सकती है बड़ा फैसला

22 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से व्यापार जगत को बड़ी उम्मीद है. कंपनी की ओर से कर्मचारियों को दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी और ESOPS पर टैक्स लगाने जैसी परिस्थितियों को लेकर इस बैठक में और कई फैसले लिए जा सकते हैं. पिछली बार काउंसिल ने फैसला लिया था कि कंपनी ने जो गारंटी दी है उस राशि का 1 फीसदी या वास्तविक प्रतिफल जो भी अधिक होगा उसका कंपनी को 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में देना होगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर लागू 28% जीएसटी की होगी समीक्षा

22 जून को होने वाली 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में अक्टूबर 2023 में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगाई गई 28 फीसदी की जीएसटी पर समीक्षा की जा सकती है. 52वीं बैठक में काउंसिल ने हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाते हुए 28 फीसदी जीएसटी लगाई थी.