प्रदूषण जांच केंद्रों को अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट देने से पहले कम से कम 10 सेकेंड का वीडियो बनाना होगा. इस वीडियो में गाड़ी की नंबर प्लेट सहित प्रदूषण जांच की पूरी प्रोसेस दिखानी होगी और इसके रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को सरकार के वाहन (VAHAN) पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा.
गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सरकार ने लिया फैसला
PUC सर्टिफिकेट जारी करने में गड़बड़ी मिलने की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है. दरअसल, देशभर के कई PUC सेंटर्स के खिलाफ ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि ये सेंटर्स कई बार बिना जांच किए ही PUC सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं.
जांच का वीडियो बनाकर वाहन पोर्टल पर करना होगा अपलोड
अब सभी जांच केंद्रों को जांच का वीडियो बनाकर वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. वहीं वाहन पोर्टल में वीडियो अपलोड करने की सुविधा देने के लिए जरूरी बदलाव किया जा रहा है. बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज एक साल के लिए PCU सर्टिफिकेट जारी करता है.
हफ्तेभर में शुरू हो सकती है नई व्यवस्था
अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दो हफ्ते में यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी. मालूम हो कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देश में गाड़ी चलाने के लिए PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट गाड़ियों से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसकी जांच करने के बाद दिया जाता है.