Pan 2.0 Project: भारत सरकार ने पैन 2.0 परियोजना के शुभारंभ के साथ एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से करदाता पहचान को उन्नत करना है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि पैन 2.0 में बेहतर प्रमाणीकरण और सुरक्षा के लिए क्यूआर कोड शामिल हैं. 1,435 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ, इस परियोजना से कर-संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भारत की पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में योगदान करने की उम्मीद है.
पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं
- एकीकृत डिजिटल पोर्टल: यह पैन और टैन सेवाओं को एक मंच पर जोड़ता है.
- केंद्रीकृत डेटा वॉल्ट: पैन जानकारी को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और प्रबंधित करता है.
- क्यूआर कोड एकीकरण: आसान सत्यापन और प्रमाणीकरण की अनुमति देता है.
पैन 2.0 के लाभ
- तीव्र प्रसंस्करण: त्वरित पैन जारी करने और अद्यतन करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं.
- बेहतर समस्या समाधान: उपयोगकर्ता की शिकायतों के समाधान के लिए एक कुशल मंच प्रदान करता है.
- उन्नत सुरक्षा: केंद्रीकृत डेटा भंडारण प्रणाली के साथ मजबूत डेटा सुरक्षा
- लागत दक्षता: डिजिटल परिचालन के माध्यम से प्रशासनिक लागत कम हो जाती है.
पैन 2.0 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
सभी मौजूदा पैन कार्डधारक बिना दोबारा आवेदन किए पैन 2.0 में अपग्रेड कर सकते हैं. उन्हें केवल नए क्यूआर-सक्षम संस्करण का अनुरोध करना होगा. नए आवेदकों को मानक पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और वैध पहचान और पते के प्रमाण प्रदान करने होंगे. यह अपग्रेड सभी करदाताओं के लिए निःशुल्क है.
Pan 2.0 Project: चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: एक बार लाइव होने पर समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर पहुंचें.
- अपना विवरण दर्ज करें: आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत जानकारी भरें.
- दस्तावेज़ अपलोड करें: पहचान, पता और जन्मतिथि के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां प्रदान करें.
- समीक्षा करें और सबमिट करें: आवेदन सबमिट करने से पहले दर्ज किए गए सभी विवरणों की दोबारा जांच करें.
पैन 2.0 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन्म तिथि प्रमाण : जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या पासपोर्ट.
- पहचान प्रमाण : आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस.
- पते का प्रमाण : बैंक स्टेटमेंट, उपयोगिता बिल, या किराये का अनुबंध.