menu-icon
India Daily

परेशान होने की जरूरत नहीं, कानूनी रूप से वैद्य हैं स्टार सीरीज के बैंक नोट, आरबीआई ने दी सफाई

आपको नोटों के नंबर पैनल में यदि स्टार सिंबल (*) वाला नोट मिल जाए तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.यह पूरी तरह से लीगल है और उन सभी नोटों के समान है जो बगैर स्टार के हैं. नोटों के ऊपर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी है.

auth-image
Edited By: Shubhank Agnihotri
परेशान होने की जरूरत नहीं, कानूनी रूप से वैद्य हैं स्टार सीरीज के बैंक नोट, आरबीआई ने दी सफाई

 

नई दिल्लीः कई बार आपको नोटों के नंबर पैनल में यदि स्टार सिंबल (*) वाला नोट मिल जाए तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.यह पूरी तरह से लीगल है और उन सभी नोटों के समान है जो बगैर स्टार के हैं. नोटों के ऊपर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए प्रेस रिलीज जारी कर सफाई दी है. 

जानिए क्यों होता है स्टार सिंबल
सिंबल वाले नोटों को लेकर आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि स्टार वाले नोट भी पूरी तरह से कानून वैद्य हैं जिस तरह से बगैर स्टार वाले हैं. आरबीआई ने अपनी  सफाई में कहा कि बैंक नोट के सीरियल नंबर और प्रीफिक्स के बीच में स्टार सिंबल को जोड़ा जाता है. यह इसलिए किया जाता है ताकि इस बात की पहचान हो सके कि यह नोट बदल दिया गया है या खराब होने की स्थिति में, गल जाने की स्थिति में उसी नंबर और प्रीफिक्स को साथ लेकर स्टार सिंबल जोड़कर फिर से प्रिंट किया गया है.

खराब हो चुके नोट के बदले में.. 
सोशल मीडिया पर स्टार सिंबल को लेकर हो रही चर्चाओं को लेकर अपना जबाब देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि स्टार सिंबल को बैंक नोटों के नंबर पैनल में रखा गया है. यह वे नोट होते हैं जिनको खराब हो चुके नोटों के बदले  आरबीआई दोबारा छापती है. आरबीआई ने कहा कि स्टार सीरीज के नोट पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य हैं. इसमें अंतर बस इतना ही है इसके नंबर पैनल में प्रीफिक्स और नंबर के मध्य स्टार सिंबल मौजूद होता है.