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India Daily

फ्लाइट डिले या कैंसिल होने पर 2 लाख का मुआवजा पा सकते हैं आप, जानें अपने अधिकार

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)  के नियमों के अनुसार, अगर कोई फ्लाइट देरी से चल रही है या रद्द की जाती है तो एयरलाइन यात्रियों को कुछ सुविधा देती है. आइए जानते हैं उन सुविधाओं के बारे में...

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Edited By: Sagar Bhardwaj
Flight Cancel

हाइलाइट्स

  • फ्लाइट में देरी होने या कैंसिल होने पर मिलती हैं कई सुविधाएं
  • बीमा कंपनी से 2 लाख तक का मुआवजा भी ले सकते हैं आप

Business News: घने कोहरे की वजह से हर दिन कई उड़ानें या तो देरी से चल रही हैं या कैंसिल की जा रही हैं. इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)  के नियमों के अनुसार, अगर कोई फ्लाइट देरी से चल रही है या रद्द की जाती है तो एयरलाइन यात्रियों को कुछ सुविधा देती है. आइए जानते हैं उन सुविधाओं के बारे में...

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर क्या होगा
कई बार घने कोहरे या खराब मौसम के कारण फ्लाइट में देरी हो जाती है या फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है. ऐसे में सवाल उठता है कि जिन यात्रियों के पास ट्रैवल इंश्योरेंस है क्या उन्हें फ्लाइट के लेट होने या कैंसिल होने पर कुछ सुविधा मिलती है? आइए जानते हैं...

  •  ट्रैवल इंश्योरेंस की पॉलिसी के मुताबिक, उड़ान में देरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी उन सभी आकस्मिक खर्चों के लिए मुआवजा देती है.
  •  वहीं अगर अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं और आपकी फ्लाइट लेट या रद्द हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी बीमाधारक को एक निश्चित राशि का पेमेंट करती है.
  •  अगर फ्लाइट में देरी के कारण आपको किसी होटल में रुकना पड़ता है तो कई इंश्योरेंस कंपनियां होटल के खर्चे को भी कवर करती हैं.
  • वहीं अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी यात्री को 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि दे सकती है.