नई दिल्लीः रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना होता है. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा रिटर्न कैंसिल हो सकता है. बिना फाइन भरे रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन अगर किसी ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह 31 दिसंबर 2023 तक फाइन के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
एक माह के अंदर करें वेरिफाई
आप अपने रिटर्न को 1 महीने के अंदर फाइल करने के बाद वेरिफाई कर सकते हैं. रिटर्न को वेरिफाईन करने के लिए आपके पास 30 दिन का समय उपलब्ध होता है. इसका अर्थ है कि अगर किसी टैक्सपेयर ने 15 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 15 अगस्त तक अपने फाइल किए गए रिटर्न को फाइल कर सकता है.
विभाग ने जारी किया रिमांइडर
इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए जोर दिया है. इसके लिए विभाग ने अपनी ओर से एक रिमाइंडर भी जारी किया है.
Dear Taxpayers,
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 26, 2023
Complete the e-filing process today!
Please find below the modes of e-verification of return.
Remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act, 1961.… pic.twitter.com/bu7jrXLFNH
क्यों जरूरी है वेरिफिकेशन
कई टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठता है कि आखिर आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना क्यों जरूरी है. आपको बता दें यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके बाद डिपार्टमेंट को यह कंफर्म हो जाता है आपके द्वारा रिटर्न में दी गई जानकारी सही है.
दोबारा फाइल करना होगा आईटीआर
अगर आपने रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है और वेरिफिकेशन की तारीख जा चुकी है तो इसका मतलब है कि आपका आईटीआर अमान्य हो गया है और आपको फिर से आईटीआर फाइल करना होगा.
यह है आईटीआर वेरिफाई का प्रोसेस
- आप आईटीआर को नेट बैंकिंग के जरिये भी वेरीफाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नेट-बैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करना है.
- अब आप इसके बाद ई-फाइलिंग पर क्लिक करें.
- इसके बाद आप स्क्रीन पर ई-फाइल टैब पर क्लिक करना है और ड्रॉप-डाउन से इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद असेसमेंट ईयर नाम के लिए आईटीआर सबमिसन मोड में जानकारी भरें और इसे भरें. इस तरह से अपने रिटर्न को जमा कर सकते हैं.
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