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ITR जमा होने के बाद भी हो सकता है कैंसिल, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

ITR फाइल करने के बाद भी कैंसिल हो सकता है. इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो कर इसे दोबारा फाइल करने की झंझट से बचा जा सकता है.

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Edited By: Shubhank Agnihotri
ITR जमा होने के बाद भी हो सकता है कैंसिल, इन बातों का रखें विशेष ध्यान

 

नई दिल्लीः रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना होता है. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा रिटर्न कैंसिल हो सकता है. बिना फाइन भरे रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन अगर किसी ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वह 31 दिसंबर 2023 तक फाइन के साथ अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

एक माह के अंदर करें वेरिफाई
आप अपने रिटर्न को 1 महीने के अंदर फाइल करने के बाद वेरिफाई कर सकते हैं. रिटर्न को वेरिफाईन करने के लिए आपके पास 30 दिन का समय उपलब्ध होता है. इसका अर्थ है कि अगर किसी टैक्सपेयर ने 15 जुलाई को रिटर्न फाइल किया है तो वह 15 अगस्त तक अपने फाइल किए गए रिटर्न को फाइल कर सकता है.


विभाग ने जारी किया रिमांइडर
इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए जोर दिया है. इसके लिए विभाग ने अपनी ओर से एक रिमाइंडर भी जारी किया है.

 

क्यों जरूरी है वेरिफिकेशन

कई टैक्सपेयर्स के मन में सवाल उठता है कि आखिर आईटीआर फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना क्यों जरूरी है. आपको बता दें यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके बाद डिपार्टमेंट को यह कंफर्म हो जाता है आपके द्वारा रिटर्न में दी गई जानकारी सही है.


दोबारा फाइल करना होगा आईटीआर 
अगर आपने रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है और वेरिफिकेशन की तारीख जा चुकी है तो इसका मतलब है कि आपका आईटीआर अमान्य हो गया है और आपको फिर से आईटीआर फाइल करना होगा.


यह है आईटीआर वेरिफाई का प्रोसेस

- आप आईटीआर को नेट बैंकिंग के जरिये भी वेरीफाई कर सकते हैं.  इसके लिए आपको अपने नेट-बैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करना है.

- अब आप इसके बाद ई-फाइलिंग पर क्लिक करें.

- इसके बाद आप स्क्रीन पर ई-फाइल टैब पर क्लिक करना है और ड्रॉप-डाउन से इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करना होगा.

- इसके बाद असेसमेंट ईयर नाम के लिए आईटीआर सबमिसन मोड में जानकारी भरें और इसे भरें. इस तरह से अपने रिटर्न को जमा कर सकते हैं.

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