वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट 2025 में घोषणा की कि नए टैक्स शासन के तहत अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, या ₹12.75 लाख तक (मानक कटौती सहित). इस बदलाव का उद्देश्य मध्यवर्गीय आयकरदाताओं को राहत देना है और उनकी जेब में अधिक पैसे छोड़ना है.
नए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है?
बजट 2025 में यह भी बताया गया कि नए टैक्स शासन में ₹12 लाख तक की आय पर पूरी तरह से टैक्स में छूट मिलेगी. इस बदलाव के कारण, यदि आपकी आय ₹12 लाख तक है, तो आपको ₹80,000 तक का टैक्स लाभ मिलेगा. इसका मतलब है कि आपकी प्रभावी आयकर दर 0% हो जाएगी.
इसके अलावा, यदि आपकी आय ₹13 लाख तक है, तो आप मानक कटौती और कुछ राहत के कारण अतिरिक्त टैक्स बचत कर सकते हैं.
कितनी राहत मिलेगी उच्च आय वाले लोगों को?
जिनकी आय ₹15 लाख से ऊपर है, उनके लिए आयकर स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं. पहले ₹15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 25% कर दिया गया है, विशेष रूप से ₹20 लाख से ₹24 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए.
आइए देखते हैं नए टैक्स स्लैब के बारे में:
₹4 लाख से ₹8 लाख: 5%
₹8 लाख से ₹12 लाख: 10%
₹12 लाख से ₹16 लाख: 15%
₹16 लाख से ₹20 लाख: 20%
₹20 लाख से ₹24 लाख: 25%
₹24 लाख से ऊपर: 30%
कैसे होंगे ये बदलाव आपकी सैलरी पर असरदार?
₹16 लाख की आय: आपको ₹50,000 तक का टैक्स लाभ मिलेगा, जिससे आपकी प्रभावी टैक्स दर सिर्फ 7.5% होगी.
₹18 लाख की आय: आपको ₹70,000 का टैक्स लाभ मिलेगा, जिससे प्रभावी टैक्स दर 8.8% होगी.
₹20 लाख की आय: ₹90,000 का टैक्स लाभ मिलेगा और प्रभावी टैक्स दर 10% होगी.
₹25 लाख की आय: ₹1,10,000 तक का टैक्स लाभ मिलेगा, जिससे प्रभावी टैक्स दर 13.2% होगी.
₹50 लाख की आय: आपको ₹1,10,000 का टैक्स लाभ मिलेगा, जिससे आपकी प्रभावी टैक्स दर 21.6% होगी.
क्या पुराने टैक्स शासन में कोई बदलाव हुआ है?
पुराने टैक्स शासन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. यहां तक कि अगर आप पुराने टैक्स नियमों के तहत टैक्स भरना चाहते हैं, तो आपको कई प्रकार की छूट और deductions मिलती हैं. पुराने टैक्स शासन के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
₹2,50,000 तक की आय: कोई टैक्स नहीं
₹2,50,001 से ₹7,00,000 तक: 5%
₹7,00,001 से ₹10,00,000 तक: 10%
₹10,00,001 से ₹12,00,000 तक: 15%
₹12,00,001 से ₹15,00,000 तक: 20%
₹15,00,000 से ऊपर: 30%
क्या बदलाव हुए हैं TDS में?
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों और किराए से आय प्राप्त करने वालों के लिए TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) में भी बदलाव किए हैं. अब, किराए की आय पर सालाना TDS छूट सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.