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Income Tax में छूट पाने के लिए यहां करें निवेश, बचत के साथ मिलेगा मोटा रिटर्न

Income Tax Saving: अगर आप इनकम टैक्स में राहत पाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करें. आइए टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानते हैं.

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Edited By: India Daily Live
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Income Tax Saving: चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा. अगर आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी होगी. इनवेस्टमेंट करने से आपका पैसा भी सेव होगा, उसपर मोटा रिटर्न भी मिलेगा और टैक्स में छूट भी मिलेगी. अगर आप इनवेस्टमेंट करके टैक्स बचाना चाहते तो कई जगहों पर निवेश कर सकते हैं. लेकिन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में इनवेस्ट कर सकते हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट में निवेश सेफ होता है. इस समय पीपीएफ (PPF) पर सरकार 7.1 फीसदी ब्याज दे रही है. इन ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव होता रहता है. अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में भी छूट मिल जाएगी.

इस स्कीम में निवेश करने पर सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है. क्योंकि ये केंद्र सरकार की स्कीम है. सरकार निवेशकों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है. इस लिहाज से निवेश के लिए यह बेस्ट स्कीम होती है. इस स्कीम में निवेश की गई राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इसके साथ ही मैच्योरिटी के दौरान मिलने वाली राशि पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है.

पीपीएफ में निवेश की गई राशि पर लोन भी ले सकते हैं. आप जमा की गई राशि पर अधिकतम 25 फीसदी तक का लोन मिल सकता है.

अगर आप पीपीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक  या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर इस अकाउंट ओपन करा सकता है. इस स्कीम में आप साल में मिनिमम 500 रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में सालाना आप 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं