EPFO: इस तारीख से पहले कर लें ये काम नहीं तो बंद हो जाएगा PF अकाउंट! पेटीएम से जुड़ा है मामला
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वो 23 फरवकी के बाद उन खातों की रिक्वेस्ट न एक्सेप्ट करें जिनके खातों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट लिंक है.
EPFO: पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक पर चाबुक चलने के बाद अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े अकाउंट होल्डर्स के लिए एक नया अपडेट जारी किया है. अगर नए अपडेट पर ध्यान नहीं दिया तो आपका पीएफ अकाउंट होल्ड हो सकता है. फिर आपको पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ेंगे. आइए जानते हैं कि आखिर ईपीएफों ने कौन सा नया आदेश जारी किया है.
ईपीएफओ ने दी जानकारी
बहुत से पीएफ खाता धारक अपने अकाउंट से पीएफ में निवेश करते हैं. इसके लिए उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पीएफ खाते से लिंक कर रखा है. अब 23 फरवरी के बाद पीएफ खाताधारक ऐसा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ईपीएफओ ने नए अपडेट में ग्राहकों को 23 फरवरी तक ही समय दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाते हुए 29 फरवरी के बाद से इसके सर्विस पर रोक लगाने के आदेश दिया है.
29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा बैंक
अगर आप पीएफ खाते में लेने देने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा फंस भी सकता है. इसलिए अपने पीएफ खाते में लिंक्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को रिमूव करके दूसरा बैंक अकाउंट लिंक कर लें. RBI के आदेशानुसार 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा. अभी सिर्फ पुराने ग्राहक ही अपने पैसे निकाल सकते हैं. नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. दूसरी ओर पेटीएम नए रास्तों की तलाश कर रहा है.
नहीं मिलेगा क्लेम का पैसा?
इतना ही नहीं ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को ये निर्देश दिया है कि 23 फरवरी के बाद वे पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड से जुड़े बैंक खातों पर अगर कोई क्लेम आता है तो उसे स्वीकार न करें. अगर आप पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं और आपके पीएफ खाते में पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट लिंक है तो पैसे निकासी में दिक्कत हो सकती है. इसलिए आप जल्द से जल्द अपने पीएफ खाते से दूसरा अकाउंट लिंक कर लें.