दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाले एक जूनियर डॉक्टर को अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के लिए एक फोन आया, लेकिन क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने के बजाए उनके खाते से 2 लाख रुपए निकल गए. पीड़ित डॉक्टर ने अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत पुलिस में दी है.
ऑनलाइन बढ़ते स्कैम और जालसाजी के मामलों से निपटने के लिए रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया (RBI) लगातार कदम उठा रहा है ताकि लोगों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे.
अगर आप भी किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आप समय रहते आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कर अपना पैसा वापस पा सकते हैं.
आरबीआई के अनुसार, अगर आप जानकारी के अभाव में या फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे समस्याओं जैसे बैंकिंग मुद्दों के कारण फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इसके अलावा अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं जिसके लिए आप या बैंक जिम्मेदार नहीं है तो भी आपको आपका पैसा वापस किया जायेगा.
आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको 3 दिन के अंदर इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी. अगर आप 4 से 7 दिनों के भीतर भी बैंक को जानकारी देते हैं तो भी आपके पास आपके पैसे को वापस पाने का मौका है.
पैसा वापस लेने के लिए क्या करें
दिल्ली पुलिस के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसले चौधरी ने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइन के बावजूद बैंक आपका पैसा वापस करने से मना कर सकते हैं. ऐसे में आपको अपना पैसा वापस लेने के लिए नीचे दी हुई प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए.
1. ऑनलाइन फ्रॉड होने की स्थिति में सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसी दिन शिकायत दर्ज कराएं. FIR हो जाए तो सबसे बढ़िया वर्ना एक साधारण शिकायत को दर्ज करा ही दें.
2. पुलिस शिकायत लेकर उसी दिन या अगले दिन बैंक में जाएं. इसके बाद अपने साथ हुए फ्रॉड की एक लिखित शिकायत पुलिस में की गई शिकायत के साथ बैंक में दें.
3. दोनों दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी आरबीआई की ईमेल आईडी crpc@rbi.org.in और अपनी बैंक की ईमेल आईडी पर भेजें. फ्रॉड होने के 3 दिन के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए.