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गाड़ी की नंबर प्लेट पर चाहिए यूनिक नंबर तो ऐसे करें अप्लाई

Unique Registration Number for Vehicle Process: जो लोग अपनी कार या बाइक की नंबर प्लेट पर कोई वीआईपी या फिर लकी नंबर चाहते हैं. उनको किसी दलाल या एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. वे खुद से परिवहन विभाग भी वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स फॉलो करके आसानी से अपना मनपसंद नंबर प्राप्त कर सकते हैं.

नई दिल्ली. अगर आप भी अपनी गाड़ी  पर कोई यूनिक, फैंसी या वीआईपी नंबर चाहते हैं तो इसके लिए आपको की दलाल या एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. आप  खुद से एक प्रोसेस को अपनाकर मनपसंद नंबर प्राप्त कर सकते हैं. 

कई लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, कोई लकी या अपने बिजनेस आदि से जुड़े नंबर को अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए चुनते हैं. इसके लिए वे कई सारा रुपया खर्च भी करते हैं. कई सारे लोग दलालों और एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको फीस और नंबर के पैसे के अलावा भी धन खर्च करना पड़ जाता है. जबकि यूनिक नंबर लेने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद से नंबर ले सकते हैं. इससे जो आपके फिजूल के पैसे खर्च होते हैं, उनकी बचत होगी.

यूनिक नंबर के लिए ये स्टेप्स करें फॉलो

वीआईपी या यूनिक नंबर पाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को एक पब्लिक यूजर के रूप में रजिस्टर्ड करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने से आपकी आईडी बन जाएगी, जिससे आप लॉगिन कर सकेंगे. 

जो आपने आईडी बनाई है, उससे लॉगिन करें, इसके बाद उस यूनिक नंबर को चुने जिसके लिए आप बोली लगाना चाहते हैं. रजिस्ट्रेशन और नंबर बुक करने के लिए जरूरी फीस को जमा करें. यह फीस प्रदेश के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. जैसे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये  है और यह नॉन रिफंडेवल है. इसे नंबर न लेने पर वापस नहीं लिया जा सकता है. 

रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको बोली लगाना होता है. ये प्रक्रिया अधिकतर ऑनलाइन होती है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले ग्राहक को वह नंबर मिल जाता है. जब बोली को जीतकर आप नंबर ले लेते हैं तो आपको बोली की पूरी रकम जमा  करनी होती है. इस प्रकार आप अपने मनपसंद नंबर को अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखवा सकेंगे.