menu-icon
India Daily

एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर लगेगी 10,000 रुपए की चपत! इस बला से कैसे बचें? जानें

एक से अधिक पैनकार्ड रखने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आपको इससे बचना है तो आपको तुरंत एक्स्ट्रा पैनकार्ड को आयकर विभाग में जमा करा देना चाहिए. इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं...

auth-image
Edited By: Sagar Bhardwaj
How to Avoid the Fine of Keeping Multiple PAN Cards

भारत में हर एक करदाता का एक अलग पैन नंबर यानि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है. इस PAN नंबर को आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स भरने से लेकर बैंकिंग व अन्य वित्तीय लेनदेन में होता है. हालांकि, आज भी देश में ऐसे लोगों की बड़ी आबादी है जिनके पास दो पैन नंबर हैं. यानि ये लोग दो पैनकार्ड होल्ड करते हैं. अगर आप ही एक से अधिक पैनकार्ड रखते हैं तो संभल जाएं क्योंकि ऐसा करने से आपको 10000 रुपए तक की मोटी चपत लग सकती है.

आइए जानते हैं कि एक से अधिक पैनकार्ड रखने पर आप किस परेशानी में फंस सकते हैं...

कानून के खिलाफ
एक से अधिक पैनकार्ड रखना कानून के खिलाफ है. सरकार ने प्रत्येक नागरिक को एक ही पैनकार्ड  प्रदान किया है, नियम-कानून तोड़ने पर आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं.

एक से अधिक पैनकार्ड  रखने पर जुर्माना
VSRK Capital के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल के मुताबिक, एक से अधिक पैनकार्ड रखने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आपको इससे बचना है तो आपको तुरंत एक्स्ट्रा पैनकार्ड को आयकर विभाग में जमा करा देना चाहिए.

एक इंसान को कई सारे पैनकार्ड कैसे मिल जाते है?
एक इंसान के नाम उसके बिना चाहे कई सारे पैनकार्ड कैसे बन जाते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं.  जैसे की आवेदन में गलती, जैसे मूल पैन खो जाने या गुम हो जाने पर दोबारा आवेदन करना. अग्रवाल कहते हैं, पता, नाम और अन्य जानकारी में बदलाव करने से भी पैन दोबारा बन सकता है. इसके अलावा कई बार अधिकारियों  या बिचौलियों द्वारा डाटा एंट्री के दौरान हुई गलती से भी एक शख्स के नाम से कई सारे पैन कार्ड बन जाते हैं.

एक से अधिक पैन कार्ड रखने का प्रभाव
अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आपको टैक्स भरने में दिक्कत आ सकती है. वित्तीय लेनदेन में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं गलत पैन कार्ड का उपयोग करने पर आपके रिफंड में भी देरी हो सकती है.

कैसे सरेंडर करें अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड

स्वप्निल अग्रवाल के मुताबिक, अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको फॉर्म 49A भरना होगा, जिसमें आपको डुप्लीकेट पैन सरेंडर करने का विकल्प चुनना होगा. आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप कौन सा पैन रखना चाहते हैं. इस फॉर्म को NSDL या UTIITSL  पोर्टल के माध्य से या नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जमा किया जा सकता है. इसके साथ आपको अपने पैन कार्ड्स की कॉपी और एक पत्र देना होगा जिसमें आपको पैन कार्ड सरेंडर किए जाने की वजह बतानी होगी. एक बार प्रोसेस किए जाने पर आयकर विभाग आपको बताएगा कि आपका पैन कार्ड सरेंडर हो चुका है और अब आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.