Nominee Adding Process In Demat Account: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय तय कर दिया है. 31 दिसंबर तक ऐसा न करने पर आप अपने डीमैट अकाउंट से शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है. इसलिए आप समय रहते ही डीमैट अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड कर लें.
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की प्रोसेस
नॉमिनी ऐड करना क्यों जरूरी
इसके पीछे सेबी का उद्देश्य लोगों की संपत्ति को सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के हाथों में सौंपना है. ऐसे में अगर किसी कारणवश डीमैट अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा.