Tips For EPF Re-Claim: क्या आपका EPF क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है. EPFO ने इस समस्या को हल करने के लिए नई गाइडलाइन जारी किए हैं. अगर आपके EPF क्लेम में बार-बार दिक्कत आ रही हैं, तो अब आप आसानी से इसे फिर से सबमिट कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि रिजेक्ट होने के बाद आप कैसे फिर से अपना पीएफ क्लेम अप्लाई कर सकते हैं.
ऑनलाइन EPF क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम कारण है गलत या अधूरी जानकारी को भरना, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूएएन नंबर या नौकरी से संबंधित जानकारी. अगर आपने गलत UAN नंबर या एक डिएक्टिवेटेड यूएएन डाला है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. इसके अलावा, यदि आपके अकाउंट में उतनी राशि नहीं है जितनी आप निकालना चाहते हैं, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले आपको कारण जानने की जरूरत है. आप EPF पोर्टल पर जाकर अपना क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं. रिजेक्ट होने के 1 से 2 दिन के अंदर आप क्लेम के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं.