'PAN-Aadhaar' लिंकिंग में देरी से भरा सरकार का खजाना, अभी भी कमा सकते हैं 11480 करोड़ रुपए

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीक 30 जून 2023 थी. इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक कराने के लिए लेट फीस के तौर पर 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं.

Sagar Bhardwaj

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से अपना पैन नंबर लिंक नहीं किया है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा ना करने वालों से सरकार जुर्माना वसूल रही है और मोटी कमाई कर रही है. 5 फरवरी को सरकार ने संसद को बताया कि पैन और आधार कार्ड लिंक न करने वालों से सरकार ने जुर्माने के तौर पर अब तक 600 करोड़ से अधिक रुपए वसूले हैं. इसके अलावा सरकार ने बताया कि अभी तक देश में 11.48 करोड़ पैन नंबर ऐसे हैं जिन्हें आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है.

सरकार ने लेट फीस से कमाए 601.97 करोड़ रुपए
राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में अपने लिखित जवाब में कहा कि छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर 29 जनवरी 2024 तक देश में कुल 11.48 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें अब तक आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है.

उन्होंने आगे बताया कि अब तक पैन और आधार कार्ड लिंक न कराने वालों से सरकार लेट पैनल्टी के तौर पर 1000 रुपए वसूल रही है. मंत्री ने कहा कि पैन से आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी. पंकज चौधरी ने कहा कि पैन से आधार को लिंक न कराने के लिए  1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक जुर्माने के तौर पर कुल 601.97 करोड़ रुपए वसूले गए हैं.

इनकम टैक्स रिफंड नहीं ले पाएंगे टैक्सपेयर्स

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने कहा था जिन आयकर दाताओं ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है वे 1 जुलाई 2023 से रिफंड पाने के लिए अयोग्य हो जाएंगे. यही नहीं ऐसे आयकर दाताओं से उच्च दरों पर टीडीएस/टीसीएस की वसूली की जाएगी. इसके बाद 1000 रुपए की लेट फीस जमा करने के बाद ही पैन दोबारा सक्रिय हो पाएगा. 

यह भी देखें: