EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने एडवांस पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अगर आप भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो ये खबर आपके काम की है. आइए जानते हैं कि आखिर ईपीएफओ ने क्या बदलाव किया है. दरअसल संगठन ने कोविड काल में शुरू की गई कोविड 19 एडवांस को बंद करने का फैसला किया है.
ईपीएफओ ने कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान मार्च, 2020 में और फिर मई, 2021 में दूसरी लहर के दौरान टैक्स फ्री , नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की सुविधा दी थी.
12 जून को ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर के अब कोविड 19 एक महामारी नहीं रही. इसलिए संगठन ने तत्काल प्रभाव से कोविड एडवांस को बंद करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय ट्रस्टों पर भी लागू होगा. संबंधित ट्रस्टों को सूचित कर दिया गया है.
मार्च 2020 में पहली दफा पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफओ खाते से पैसे निकालने की सुविधा शुरू की गई थी. 2021 में श्रम मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा था कि ईपीएफओ मेंबर कोविड से हुए वित्तीय आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफओ अकाउंट से नॉन रिफंडेबल एडवांस निकाल सकते हैं.
अगर आप ईपीएफओ मेंबर है. आप नौकर कर रहे हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो आप अपने ईपीएफओ खाते में उपलब्ध पैसों का 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं.
ईपीएफओ कई तरह की स्कीम चलाता है जैसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी पेंशन योजना आदि. इन योजनाओं का लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं.