Delhi Assembly Election 2025: बिना वोटर आईडी के भी कर सकते हैं वोट, बस साथ लें जाएं ये डॉक्यूमेंट्स

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और इस बार वोटिंग में भागीदारी महत्वपूर्ण है. कई लोग मानते हैं कि वोटर आईडी के बिना मतदान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है. चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की व्यवस्था की है, जिनसे आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं.

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Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल यानी 5 फरवरी को होने वाला है और इस बार वोटर्स की भागीदारी बेहद अहम है. लेकिन कई लोग यह मानते हैं कि वोटर आईडी के बिना वे मतदान नहीं कर सकते. ऐसा बिल्कुल नहीं है! चुनाव आयोग ने ऐसी खास व्यवस्था की है, जिसमें बिना वोटर आईडी के भी मतदान किया जा सकता है.

चुनाव आयोग ने 11 ऐसे दस्तावेज तय किए हैं जिनसे आप वोट डाल सकते हैं. अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी दस्तावेज है, तो आप बिना वोटर आईडी के भी मतदान कर सकते हैं.

यह 11 दस्तावेज हैं जिन्हें आप वोटिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं

  • पासपोर्ट
  • PAN कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक
  • बैंक पासबुक
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
  • पेंशन कार्ड (जिसमें आपकी फोटो हो)
  • स्मार्ट कार्ड (National Population Register द्वारा जारी)
  • आधिकारिक पहचान पत्र (MPs/MLAs/MLCs द्वारा जारी)

सरकारी कर्मचारी 

इसके अलावा, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी और PSUs के कर्मचारी भी अपनी कंपनी की फोटो ID के आधार पर वोट डाल सकते हैं. याद रखें, इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी नहीं, बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं. अगर आपको मतदान के दौरान कोई समस्या हो, तो पोलिंग स्टेशन पर तैनात मतदान कर्मचारी से संपर्क करें और अपनी समस्या बताएं.

सार्वजनिक छुट्टी घोषित

दिल्ली सरकार ने 5 फरवरी (बुधवार) को विधानसभा चुनाव के चलते सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया है. यह छुट्टी राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों पर लागू होगा. इसके अलावा, सभी शैक्षिक संस्थान, जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी चुनाव के कारण बंद रहेंगे.