केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को दी बड़ी राहत, विंडफॉल टैक्स में कटौती का किया ऐलान, यहां जानें नई दरें
इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है.
Windfall Tax: तेल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर से विंडफॉल टैक्स में कटौती का ऐलान किया. इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी कर सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम क्रूड पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपए प्रति टन से घटाकर 1700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है.
नई दरें मंगलवार 16 जनवरी से लागू कर दी गई हैं. बता दें कि इससे पहले 2 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोत्तरी करने कै फैसला हुआ था और इसे 1,300 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 2,300 रुपए प्रति टन किया गया था.
विंडफॉल टैक्स में हुई 600 रुपए प्रति टन की कटौती
सोमवार को विंडफॉल टैक्स में 600 रुपए प्रति टन की कटौती की गई और यह घटकर 1700 रुपए प्रति टन पर आ गया है. जानकारी के लिए बता दें कि यह टैक्स स्पेशल एडीशनल एक्साइड ड्यूटी (SAED) के रूप में लिया जाता है.
पहली बार कब लगा था विंडफॉल टैक्स
केंद्र सरकार कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स और इम्पोर्ट टैक्स की दरों को तय करती है, इसके लिए सरकार हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करती है. सरकार पिछले दो हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए कच्चे तेल पर लगने वाल विंडफॉल टैक्स की दरें तय करती है. देश में विंडफॉल टैक्स पहली बार 2022 में लागू हुआ था इसके बाद से सरकार हर 15 दिन में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरहबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा कर नई दरें लागू करती है.