सड़क हादसे में घायल लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज, सरकार उठाने जा रही यह बड़ा कदम
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले तीन-चार महीनों में सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है.
Cashless Treatment For Road Accidents Victims: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले तीन-चार महीनों में सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है. सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने यहां सड़क परिवहन पर आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बताया कि भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है. इसलिए सरकार सड़क हादसों के पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त एवं कैशलेस चिकित्सा मुहैया कराना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 2019 का हिस्सा है.
तीन से चार महीनों में देशभर में लागू हो जाएगी सुविधा
देश के कुछ राज्यों में इसे लागू भी कर दिया गया है, लेकिन अब परिवहन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इसे देशभर में लागू करने जा रहा है. परिवहन सचिव ने कहा कि यह सुविधा तीन से चार महीनों में देशभर में लागू हो जाएगी. जैन ने बताया कि योजना के तहत सड़क हादसों के पीड़ितों को घटनास्थल के नजदीकी समुचित अस्पताल में कैशलेस ट्रॉमा देखभाल देने की संकल्पना की गई है. सरकार का यह कदम हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप होगा.
गोल्डन ऑवर के दौरान मिलेगा कैशलेस इलाज
मोटर वाहन एक्ट के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों का कैशलेस इलाज गोल्डन ऑवर के दौरान कराया जाएगा. बता दें कि हादसे में घायल हुए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए शुरुआती 1 घंटा काफी अहम माना जाता है, इस समय को मेडिकल क्षेत्र में गोल्डन ऑवर कहते हैं.