New Passport Guidelines: भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है. पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए अन्य दस्तावेज जैसे मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाते थे, लेकिन अब केवल जन्म प्रमाण पत्र ही वैध दस्तावेज माना जाएगा.
किन लोगों पर लागू होगा नया नियम?
- यह नया नियम केवल 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वालों पर लागू होगा.
- इससे पहले जन्मे लोग पुराने नियमों के तहत अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके पासपोर्ट बनवा सकते हैं.
पासपोर्ट से जुड़े अन्य बदलाव
सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं:
- पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर अब आवासीय पता नहीं छापा जाएगा.
- माता-पिता के नाम का जिक्र भी अंतिम पेज पर नहीं होगा, जिससे एकल अभिभावकों और अलग रह रहे परिवारों को राहत मिलेगी.
- आव्रजन अधिकारी अब बारकोड स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
कैसे बनवाएं पासपोर्ट?
पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से आसान हो गई है. इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें-
- ऑनलाइन पंजीकरण करें या पहले से बने अकाउंट में लॉग इन करें.
- नए पासपोर्ट या री-इश्यू के लिए आवेदन करें.
- सभी जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें.
- फीस का भुगतान कर अपॉइंटमेंट बुक करें.
- अपने तयशुदा समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएं और आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा.
नए नियम से क्या होगा असर?
- बर्थ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से पासपोर्ट आवेदन में पारदर्शिता बढ़ेगी.
- एकल अभिभावकों और अलग रह रहे परिवारों को आवेदन में सहूलियत मिलेगी.
- आव्रजन प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और सुरक्षित बनाया जा सकेगा.
हालांकि, पासपोर्ट नियमों में यह बदलाव आधुनिक और अधिक सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. यदि आप 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे हैं, तो पासपोर्ट बनवाने से पहले अपना जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखें.