Aadhaar Card Name Correction: यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार डिटेल्स को अपडेट करने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सख्त नियम जारी किए हैं. इन नए नियमों का उद्देश्य स्कैम को कम करना है. साथ ही आधार कार्ड पर नाम, पता और जन्म तिथि जैसी डिटेल्स को सही तरीक से अपडेट करना है. अब आधार कार्ड पर नाम में छोटे से छोटे बदलाव के लिए भी गजेट नोटिफिकेशन की जरूरत होगी. यह नियम पूरी तरह से नाम बदलने और नाम में किसी भी अक्षर को सुधारने पर लागू होता है.
गजेट नोटिफिकेशन के साथ, जो लोग आधार कार्ड पर नाम चेंज कराना चाहते हैं उन्हें पुराने नाम वाला पहचान पत्र भी देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, नई SSLC किताबें या पासपोर्ट. इसके अलावा, आधार धारकों को अपने नाम में सुधार करने के लिए केवल दो बार तक की अनुमति दी जाएगी.
आधार पर एड्रेस में बदलाव करने के लिए प्रोसेस को पहले से आसान किया गया है. अब पब्लिक सेक्टर के बैंक पासबुक को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए, एप्लीकेंट्स को ब्रांच मैनेजर से सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें यह पुष्टि होती है कि एड्रेस बैंक के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो और e-KYC प्रोसेस पूरी हो चुकी है.
जन्म तिथि में बदलाव करन के लिए भी कड़ा बदलाव किया गया है. 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाएगी. पहले पासपोर्ट और SSLC किताबों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब इसे नहीं माना जाएगा. वहीं, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए SSLC किताब का इस्तेमाल अब भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किताब के कवर पेज, एड्रेस पेज और मार्कशीट की सही कॉपी दी जानी होगी. इसमें बोर्ड सचिव का साइन और मुहर लगनी चाहिए. SSLC किताब में नाम और आधार रिकॉर्ड में दर्ज नाम सही से मेल खाना चाहिए.