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Aadhaar Card Name Correction: अब आधार पर नाम चेंज कराना हुआ मुश्किल, बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगा सुधार

Aadhaar Card Name Correction: UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधारने के लिए सख्त नियम जारी किए हैं. अब छोटे से छोटे बदलाव के लिए गजेट नोटिफिकेशन जरूरी होगा. साथ ही, आवेदकों को पुराने नाम वाला पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट देना होगा. नाम सुधारने के लिए आधार धारकों को केवल दो प्रयास ही मिलेंगे.

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Edited By: India Daily Live
Aadhaar Card
Courtesy: Canva

Aadhaar Card Name Correction: यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार डिटेल्स को अपडेट करने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सख्त नियम जारी किए हैं. इन नए नियमों का उद्देश्य स्कैम को कम करना है. साथ ही आधार कार्ड पर नाम, पता और जन्म तिथि जैसी डिटेल्स को सही तरीक से अपडेट करना है. अब आधार कार्ड पर नाम में छोटे से छोटे बदलाव के लिए भी गजेट नोटिफिकेशन की जरूरत होगी. यह नियम पूरी तरह से नाम बदलने और नाम में किसी भी अक्षर को सुधारने पर लागू होता है.

गजेट नोटिफिकेशन के साथ, जो लोग आधार कार्ड पर नाम चेंज कराना चाहते हैं उन्हें पुराने नाम वाला पहचान पत्र भी देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, नई SSLC किताबें या पासपोर्ट. इसके अलावा, आधार धारकों को अपने नाम में सुधार करने के लिए केवल दो बार तक की अनुमति दी जाएगी. 

एड्रेस में कैसे होगा बदलाव: 

आधार पर एड्रेस में बदलाव करने के लिए प्रोसेस को पहले से आसान किया गया है. अब पब्लिक सेक्टर के बैंक पासबुक को एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए, एप्लीकेंट्स को ब्रांच मैनेजर से सर्टिफिकेट लेना होगा जिसमें यह पुष्टि होती है कि एड्रेस बैंक के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो और e-KYC प्रोसेस पूरी हो चुकी है.

जन्म तिथि में बदलाव के लिए सख्त नियम: 

जन्म तिथि में बदलाव करन के लिए भी कड़ा बदलाव किया गया है. 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाएगी. पहले पासपोर्ट और SSLC किताबों को प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब इसे नहीं माना जाएगा. वहीं, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए SSLC किताब का इस्तेमाल अब भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किताब के कवर पेज, एड्रेस पेज और मार्कशीट की सही कॉपी दी जानी होगी. इसमें बोर्ड सचिव का साइन और मुहर लगनी चाहिए. SSLC किताब में नाम और आधार रिकॉर्ड में दर्ज नाम सही से मेल खाना चाहिए.