भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं को अनचाही कॉल और संदेशों से बचाने के लिए नए नियम जारी किए हैं.
इन नियमों के तहत, यदि कोई दूरसंचार कंपनी अनचाही कॉल की सही संख्या की रिपोर्टिंग में गड़बड़ी करती है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
ट्राई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अनचाही कॉल और संदेशों की सटीक जानकारी न देने वाली कंपनियों पर ₹2 लाख से लेकर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह नियम उपभोक्ताओं की गोपनीयता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है.
ट्राई ने पहले भी स्पैम कॉल और संदेशों को रोकने के लिए कई उपाय किए थे, लेकिन समस्या बनी रही. अब नए नियमों के तहत, यदि कोई दूरसंचार सेवा प्रदाता अनचाही कॉल्स के आंकड़ों को सही तरीके से दर्ज नहीं करता या रिपोर्टिंग में लापरवाही बरतता है, तो उसे भारी आर्थिक दंड झेलना पड़ेगा.
यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है. अनचाही कॉल्स और मैसेजेस पर लगाम लगाने से ग्राहकों को बार-बार होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
ट्राई के इस सख्त फैसले से दूरसंचार कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और वे अनचाही कॉल और संदेशों पर लगाम लगाने के लिए अधिक सतर्क रहेंगी.
इस सख्त कार्रवाई से ग्राहकों को राहत मिलेगी, जो अक्सर स्पैम कॉल और अनावश्यक संदेशों से परेशान रहते हैं. ट्राई का यह कदम टेलीकॉम कंपनियों को जवाबदेह बनाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
ट्राई का यह सख्त नियम अनचाही कॉल्स और एसएमएस पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों पर भी अपनी सेवाओं में सुधार करने का दबाव बढ़ेगा.