Loan EMI deducted from Paytm Bank: Paytm पेमेंट बैंक को राहत की सांस मिल गई गई है. इसकी डेडलाइन 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दी गई है. इससे ग्राहकों को ज्यादा समय मिल गया है. जिनका Paytm पेमेंट बैंक में अकाउंट है उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए RBI ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं. इस FAQs को पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने X पर शेयर भी किया है. यहां हम आपको एक अहम सवाल का जवाब बता रहे हैं जो कई ग्राहकों को परेशान कर रहा होगा.
सवाल: अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है और आपके लोन की किश्त उससे कटती है तो यह जानना जरूरी है कि 15 मार्च के बाद क्या यह किश्त अकाउंट से कटना जारी रहेगी या नहीं. इसक जवाब RBI ने दिया है.
जवाब: जब तक अकाउंट में बैलेंस रहेगा तब तक ऑटो डेबिट मेंडेट जारी रहेंगे. हालांकि, 15 मार्च 2024 के बाद अकाउंट में किसी भी तरह के क्रेडिट और डिपॉजिट की अनुमित नहीं दी जाएगी. ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए 15 मार्च से पहले अपनी EMI पेमेंट्स को किसी और बैंक में ट्रांसफर कराना सही रहेगा.
एक और सवाल लोगों के मन में आ रहा है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और OTT सब्सक्रिप्शन पेमेंट का क्या होगा जो पेमेंट बैंक से कटते हैं. इसका जवाब भी RBI ने अपने FAQ में दिया है.
जवाब: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और OTT सब्सक्रिप्शन पेमेंट के लिए जब तक आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तब तक नेशनल ऑटोमैटेड क्लियरिंग हाउस मेंटेड के तहत आने वाले विड्रॉल/डेबिट होते रहेंगे. लेकिन 15 मार्च 2024 के बाद अकाउंट में किसी भी तरह के क्रेडिट और डिपॉजिट की अनुमित नहीं दी जाएगी. ऐसे में किसी भी परेशानी से बचने के लिए 15 मार्च से पहले अपनी EMI पेमेंट्स को किसी और बैंक में ट्रांसफर कराना सही रहेगा.