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इतने Sim Card रखने पर जाना पड़ेगा जेल, लगेगा 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी

New Sim card Rules: अगर आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है. नए नियमों के अनुसार, जिन लोगों के नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं उन्हें 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है. इस नियम से सिम फ्रॉड का खतरा कम हो जाता है और सिम स्वैपिंग के मामले भी कम हो जाएंगे.

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India Daily Live

New Sim card Rules: टेलीकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 26 जून को लागू हो चुका है. इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है. इसमें अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है. अगर किसी ने गलत तरीकों से सिम खरीदी है तो उन्हें 3 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. 

इस नए नियम के अनुसार, कोई भी भारतीय व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में 9 से ज्यादा सिम कार्ड अपने नाम पर नहीं ले पाएगा. हालांकि, यह संख्या जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोगों के लिए कुछ अलग है. यहां के लोग मैक्सिमम 6 सिम कार्ड ही ले पाएंगे. चलिए जानते हैं किस समय कितना जुर्माना देना होगा. 

ज्यादा सिम कार्ड लेने वालों को देना होगा जुर्माना: 

जो लोग पहली बार ज्यादा सिम लेने की गलती करते हैं उन्हें 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा. वहीं, इसके बाद भी अगर यही गलती की जाती है तो हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. अगर इसके बाद भी गलती बंद नहीं की गई है तो 50 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही 3 साल तक की जेल भी जाना पड़ सकता है. 

टेलिकॉम ऑपरेटर्स पर भी लगेगा जुर्माना:

टेलिकम्यूनिकेशन 2023 में यूजर्स की सहमति के बिना कमर्शियल मैसेज भेजने वाले ऑपरेटरों के लिए 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कंपनी को यूजर को किसी भी तरह की सर्विस के लिए कोई विज्ञापन या प्रमोशनल मैसेज भेजना है तो उन्हें इसके लिए यूजर की अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा  इस कानून के साथ यह भी अनुमति दी जाती है कि टेलिकॉम कंपनियां किसी निजी प्रॉपर्टी पर अपने मोबाइल टावर या टेलिकॉम केबल लगा सकते हैं.