उत्तराखंड में शराब की नई दुकान खोलने वालों को धामी सरकार ने तगड़ा झटका दिया है. दरअसल जिलाधिकारियों के पास नई दुकानें खोलने के विरोध में कई आपत्तियां दर्ज की गई हैं. आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही नई दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर दोबारा से विचार करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने पर फिलहाल रोक लगा दी जाए.
जान लें कि उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है जिसके तहत राज्य में धार्मिक स्थलों के पास स्थित सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी.
अधिकारियों ने बताया कि नई आबकारी नीति के मद्देनजर शराब की दुकानों को पहले दिए गए लाइसेंसों की समीक्षा की जाएगी. सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई.
जन संवेदनशीलता को सर्वोच्च महत्व देते हुए धार्मिक स्थलों के निकट स्थित शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द करने तथा शराब की बिक्री पर अधिक नियंत्रण रखने का निर्णय लिया गया है.
नई नीति शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाती है तथा स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उनके लिए लाभकारी बनाती है.
नई आबकारी नीति में उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, साथ ही अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है.
डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी.