'थूक जिहाद' पर अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार, बुलाई बैठक
उत्तर प्रदेश में खाने में थूक लगा कर पकाने और फर्जी नाम से दुकान चलाने वालों को लेकर अब योगी सरकार काफी सख्त हो रही है.जिसके लिए प्रदेश सरकार दो अध्यादेश लाने जा रही है. जिसके माध्यम से इस तरह के लोगों पर नकेल कसा जा सके.
खाने-पीने की चीजों में थूकने और फर्जी नाम से उसे बेचने वालों पर अब योगी सरकार नकेल कसने जा रही है. जिसके लिए राज्य सरकार सख्त कानून लाने जा रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ आज यानी मंगलवार को अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे
कहा जा रहा है कि योगी सरकार 'छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024' और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024 लाने जा रही है. इन दोनों अध्यादेशों को जल्द ही लाया जाएगा. इसके तहत राज्य सरकार फूड कंटेमिनेशन रोकथाम के लिए अध्यादेश लाकर उपभोक्ता को जागरूक करने की भी कोशिश करेगी.
सख्त अध्यादेश ला रही है योगी सरकार
दरअसल कई फेमस होटल और ढाबे से भी ऐसी घटनाएं सामने आते रहती है. जब खाने के सामानों में थूकने, मिलावट या फर्जी नेमप्लेट से होटल व ढाबे को संचालित करते हैं. उन लोगों के लिए इस अध्यादेश को लाकर रोकने की कोशिश की जाएगी. साथ ही इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार होगा कि वे किसके यहां का खाना खाते हैं और उसे कैसे परोसा जा रहा है.
थूकने और फर्जी नाम वालों पर सीएम योगी का एक्शन
इन दोनों अध्यादेश के जरिए थूक कर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं. इसके लिए हर शख्स को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा. यह दोनों अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. यानी खाना कहां बन रहा है और कौन बना रहा है या फिर कैसे बन रहा है. सारी जानकारी एक किसी भी ग्राहक को देनी होगी.