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फेसबुक पर लिखा 'आई लव यू पाकिस्तान', अब जाना होगा जेल? हिंदू लड़की का अपहरण करने का आरोप

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की है. आरोपी तबरेज आलम कथित तौर पर एक चल रहे अपहरण मामले से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने कथित तौर पर एक हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया और धमकियां दीं.

Imran Khan claims
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उत्तर प्रदेश के बरेली का एक शख्स फेसबुक का 'आई लव यू पाकिस्तान' लिखा. जब इसपर पुलिस की नजर पड़ी तो पोस्ट करने के आरोप में शिकारपुर चौधरी गौटिया निवासी तबरेज आलम के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है. यह मामला तब सामने आया जब 'अखंड भारत संकल्प नाथ नगरी 25' समूह ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर पोस्ट को फ़्लैग किया और भारत की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा बताते हुए सख़्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत एफआईआर दर्ज की है. आरोपी तबरेज आलम कथित तौर पर एक चल रहे अपहरण मामले से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने कथित तौर पर एक हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया और धमकियां दीं.

पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर

शिकायत के बाद, इज्जतनगर स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) विजेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि तबरेज़ पर बीएनएस की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय अखंडता के विपरीत माने जाने वाले कृत्यों से संबंधित है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है. 

हिंदू लड़की का अपहरण करने का आरोप

पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि तबरेज़ पर पहले भी एक हिंदू लड़की का अपहरण करने का आरोप लगाया गया था. लड़की के पिता की शिकायत के अनुसार, वह कथित तौर पर तबरेज़ के बहकावे में आकर गहने और नकदी लेकर घर से चली गई थी, जो बाद में उसे गाजियाबाद ले गया. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि उसने उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया और ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस अभी भी लड़की की तलाश कर रही है, और तबरेज़ की तलाश जारी है, जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है. दोनों मामलों की जांच जारी है.

India Daily