Swami Prasad Maurya and Sanghmitra Maurya: उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हल्ला बोल का माहौल है. यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक न होने के संकेत मिल रहे हैं. वहीं, आज एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है. संघमित्रा पर पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का आरोप है. इस मामले में केस चल रहा है. अदालत ने पिता और बेटी को कई बार पेशी के लिए समन भेजा लेकिन दोनों पेश नहीं हुए.
लगातार पेशी को अनदेखा करने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित कर दिया है. तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी न तो स्वामी प्रसाद मौर्य और न ही उनकी बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं. आलोक वर्मा की एसीजेएम तृतीय MP-MLA कोर्ट ने यह आदेश जारी किया.
संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 लोगों पर दीपक कुमार स्वर्णकार ने मारपीट, गाली गलौज, जानमाल की धमकी, साजिश रचने का केस दर्ज कराया है. इस केस को लेकर स्वामी प्रसाद और उनकी बेटी ने हाई कोर्ट का भी रुख किया था लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी.
दीपक कुमार के अनुसार उनकी शादी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा से हुई है लेकिन वह लोग मानने को तैयार नहीं है. दीपक का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उन्हें धमकी मिल रहा है.
दीपक कुमार का आरोप है कि वह संघमित्रा मौर्य के साथ 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे. उन्होंने बताया कि संघमित्रा ने बताया था कि उनका पहले पति के साथ तलाक हो चुका है. इसके बाद साल 2019 में उन्होंने संघमित्रा से घर में ही शादी करी थी.
बाद में जब दीपक कुमार को पहले पति से संघमित्रा का तलाक नहीं हुआ इस बारे में पता चले तो उस पर हमला कराया गया. ये हमला इसलिए कराया गया ताकि संघमित्रा और दीपक की शादी सार्वजनिक न हो सके. इस मामले को लेकर दीपक कुमार स्वर्णकार कोर्ट पहुंच गए.
अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया. इसके बावजूद न स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने धारा 82 जारी करने का आदेश दिया. इस आदेश के अनुसार दोनों को फरार घोषित कर दिया गया.