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कछुए को जिंदा जलाया, फिर सबने मिलकर खाया, रील बनाया तो पुलिस ने सिखाया सबक

देवबंद इलाके के गांव रणसुआ निवासी कछुआ तस्करों का कछुए को आग में जलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. शनिवार की सुबह आकाश कुमार नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर रील लगाईं थी. जिसमें कुछ लोग जिंदा कछुए को जलते दिख रहे हैं.

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Edited By: India Daily Live
BURNING TURTLE ALIVE
Courtesy: Social Media

यूपी के सहारनपुर के देवबंद में एक कछुए को जिंदा जिलाने का वीडियो सामने आया है. शख्स ने कछुए को पहले जलाया और फिर उसे खा गया. इस क्रूरता ने लोगों को हैरान कर दिया है. पुलिस चौकी राजूपुर इलाके के गांव रणसुआ में तस्करों ने जिंदा कछुए को आग में जला दिया. तस्करों ने कछुए को जलाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. मामला पुलिस तक पहुंचा को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. 

इस मामले में तस्करों के ज्यादा पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. राजपुर पुलिस पर आरोपी तस्करों के मामले को दबाने का आरोप भी लग रहा है. पुलिस कछुआ तस्करों को उठाकर कर चौकी तक तो ले आई, लेकिन उन्हें बिना किसी कार्रवाई के ही छोड़ दिया, जबकि पुलिस के पास कछुआ को जलाने के सबुत थे. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जानकारी के मुताबिक़ थाना देवबंद इलाके के गांव रणसुआ निवासी कछुआ तस्करों का कछुए को आग में जलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. शनिवार की सुबह आकाश कुमार नाम के युवक ने सोशल मीडिया साइड पर रील लगाईं थी. जिसमें कुछ लोग जिंदा कछुए को जलते दिख रहे हैं. पुलिस वीडियो पोस्ट करने वाले लड़के को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने अपने बाकी के साथियों का नाम बता दिया. 

 कछुए को पकड़ना भी अपराध

बता दें कि कछुए के साथ अमानवीयता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 के तहत कानूनन अपराध है. कछुए को पकड़ने, मारने और खाने पर सात साल की सजा का कानून है. सीओ अशोक कुमार ने बताया कि वन्य जीव क्रूरता अधिनियम की धारा में ही कार्रवाई की जाएगी.