menu-icon
India Daily

पिता नहीं पापी... दोस्तों के साथ बेटी का किया गैंगरेप, प्रेग्नेंट हुई तो दादी ने कराया अबॉर्शन; दिल दहलाने वाली कहानी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ से दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई है. यहां एक पिता ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर बेटी का गैंगरेप किया. बेटी जब प्रेग्नेंट हुई तो उसकी दादी ने अबॉर्शन करा दिया. अब मामले में दोषी पिता और उसके दोस्तों को उम्रकैद, जबकि दादी को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई है. आइए, जानते हैं दिल दहलाने वाली कहानी.

auth-image
Edited By: India Daily Live
Uttar Pradesh News Fatehgarh daughter gang rape father his friends life imprisonment grandmother gui

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में एक लड़की के साथ ज्यादती की दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई है. कहानी में लड़की के पिता ही विलन है. कोर्ट ने पापी पिता और उसके 4 दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही इस पाप में साथ देने वाली लड़की की दादी को भी 8 साल कैद की सजा सुनाई गई है. आरोप था कि पापी पिता ने कई सालों तक अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाया. इसके बाद लड़की को अपने दोस्तों को भी सौंप दिया. वारदात की जानकारी के बाद 3 साल पहले संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पिता और उसके 4 दोस्तों को दोषी करार दिया है.

जानकारी के मुताबिक, बार-बार ज्यादती की शिकार लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई, तो आरोपी ने अपनी मां (पीड़िता की दादी) के साथ मिलकर उसका अबॉर्शन करा दिया. कोर्ट ने ज्यादती की कहानी सुनने, गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया. जेल की सजा के साथ-साथ सभी दोषियों पर कोर्ट ने 6.03 लाख का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माना नहीं देते हैं, तो उन्हें 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 

क्या है पापी पिता के करतूत की पूरी कहानी?

रिपोट्स के मुताबिक, फतेहगढ़ कोतवाली इलाके की रहने वाली एक महिला टीचर ने 12 जनवरी 2020 को अपने पति, सास और चार अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई. महिला की ओर से कहा गया कि उसकी 16 साल की बेटी से लगातार ज्यादती की जा रही है. जब मुझे जानकारी हुई तो मेरी बेटी को जयपुर हॉस्टल भेज दिया. इसके बाद भी उसे समय-समय पर डरा-धमकाकर बुलाता था और रेप की वारदात को अंजाम देता था. महिला की ओर से बताया गया कि उसका पति लेखपाल है. 

पीड़िता की मां के मुताबिक, इस वारदात में पति और सास के अलावा चार अन्य शामिल हैं. FIR में बताया गया कि पति मेरी बेटी को लेकर होटलों में जाता था, जहां उसके चार अन्य दोस्त भी उसके साथ रेप करते थे. पीड़िता की मां के मुताबिक, जब बेटी प्रेग्नेंट हो गई तो इसकी जानकारी मेरी सास (पीड़िता की दादी) को हुई. उन्होंने एक्शन लेने के बजाए बेटी का अबॉर्शन करा दिया. 

पुलिस की ओर से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जज राकेश कुमार सिंह ने शनिवार को लेखपाल पिता, दोस्त मनोज शाक्य, सोनू तिवारी उर्फ रत्नेश तिवारी, विमल कुमार, विष्णु शरन रस्तोगी को दोषी करार दिया. इसके अलावा, कोर्ट ने पीड़िता की दादी को भी दोषी ठहराया. सोमवार को दोषियों को सजा सुनाई गई.