उत्तर प्रदेश के संभल में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान हुई. घटना के बाद पुलिस ने मस्जिद से लाउड स्पीकर को हटा लिया, साथ ही मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.
पुलिस ने शनिवार की शिकायत के आधार पर रविवार, 9 मार्च को मस्जिद के इमाम पर एक्शन लिया. पुलिस ने बताया कि चंदौसी नगर के पंजाबीयान मोहल्ले की एक मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की शिकायत मिली थी.
यूपी : संभल जिले के कस्बा चंदौसी की मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर इमाम के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस ने लाउड स्पीकर उतरवाया। pic.twitter.com/XuDaUEx4hk
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) March 9, 2025
संभल में मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने पर इमाम पर केस दर्ज
पुलिस ने इस मामले में बताया कि इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और ध्वनि प्रदूषण नियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने लाउड स्पीकर को भी जब्त कर लिया है। इस मामले में विधिक कार्रवाई अभी जारी है. बता दें, संभल में सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने को लेकर सभी मस्जिदों में अपील की थी.
मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
रमजान महीने से पहले ही कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए संभल पुलिस से मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर निर्देश जारी किए थे. इसके बावजूद कई मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर में अजान की जा रही थी. इस मामले पर शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की.