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सोनभद्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

अग्रहरि के अनुसार अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर प्रभात को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 35 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया.

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Edited By: Reepu Kumari
Man convicted of raping a minor in Sonbhadra sentenced to 10 years rigorous imprisonment
Courtesy: Pinterest

सोनभद्र जिले की एक अदालत ने छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है.

इसके लिए अपराधी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही उसपर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अदालत ने क्या कहा?

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने मंगलवार को बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह ने गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र के निवासी प्रभात कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनायी और उसपर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अग्रहरि के अनुसार अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर प्रभात को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 35 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया.

क्या है मामला?

खबर एजेंसी भाषा के अनुसार अग्रहरि ने बताया कि राबर्ट्सगंज थानाक्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने तीन अप्रैल 2018 को तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को प्रभात कुमार गौतम और उनके परिवार के लोग भगाकर ले गए.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि इसके पहल भी आरोपी उसकी पुत्री को कई बार भगाने का प्रयास कर चुका था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पायी थी.

दे रहा था जान से मारने की धमकी

शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसे विश्वास है कि प्रभात कुमार उसकी बेटी के साथ गलत संबंध बना कर उसे जान से मार देगा. उसने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहा है.

अग्रहरि ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच-पड़ताल के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई.