Sambhal mosque survey case: संभल मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई ने करने के दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे मामले की सुनवाई की. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं. इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में अब कोई और आदेश न दें.
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश को रोकने के लिए दाखिल की गई याचिया पर सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस मामले में हाई कोर्ट जाएं. इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए कि वो मामले की सुनवाई होने तक इस मामले में
कोई कार्रवाई नहीं करे.
सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को देखते जिला प्रशासन को भी इलाके में शांति कायम करने के लिए निर्देश दिए. आप जानते हैं कि संभल के कई इलाकों में मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई है. इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर हैं.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की. याचिका में कहा गया कि ये मस्जिद 16वीं शताब्दी से अस्तित्व में थी और मुसलमानों द्वारा पूजा स्थल के रूप में इसका निरंतर उपयोग किया जाता रहा है. ट्रायल कोर्ट में आठ वादियों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद मामले को जल्दबाजी में निपटाया गया. वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री हरि हर मंदिर को नष्ट करने के बाद इस मस्जिद को बनाया गया था.