सहारनपुर की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक 30 वर्षीय महिला के ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है. महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे एचआईवी संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगाया. पुलिस ने अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया है.
सहारनपुर एसपी (ग्रामीण) सागर जैन ने कहा, "पीड़िता सहारनपुर की रहने वाली है. हमने उसके पति (32), देवर (38), ननद (35) और सास (56) के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), 498A (महिला के साथ क्रूरता), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 328 (जहर देने के आरोप), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और दहेज से संबंधित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है."
पिता ने किया अदालत का रुख
पुलिस के अनुसार, यह घटना मई 2024 में हरिद्वार में पीड़िता के ससुराल में हुई थी. पीड़िता के पिता ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने फरवरी 2023 में अपनी बेटी की शादी की और शादी में करीब 45 लाख रुपये खर्च किए.
पिता ने पुलिस शिकायत में कहा, "शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने मेरी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. वे उसे अपमानित करते थे और कहते थे कि वे अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी लाएंगे. 25 मार्च 2023 को मेरी बेटी को ससुराल से बाहर निकाल दिया गया, और अगले तीन महीने तक वह हमारे साथ रही. इसके बाद गांव पंचायत के हस्तक्षेप से उसे फिर से ससुराल भेजा गया, लेकिन जल्द ही फिर से उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा."
एसयूवी और 15 लाख रुपये नकद दिए
पिता ने कहा, "हमने दूल्हे के परिवार को एक सब-कंपैक्ट एसयूवी और 15 लाख रुपये नकद दिए थे, लेकिन उन्होंने और 10 लाख रुपये नकद और एक बड़ी एसयूवी की मांग की."
उन्होंने कहा, "मई 2024 में, ससुराल वालों ने जबरन उसे एचआईवी संक्रमित सुई से इंजेक्शन लगा दिया, और उसकी तबियत बहुत खराब हो गई. मेडिकल परीक्षणों में बाद में उसकी एचआईवी पॉजिटिव स्थिति पुष्टि हुई, जबकि उसके पति का एचआईवी टेस्ट नेगेटिव आया,"