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प्रधान ने झांसा देकर फंसाया! फिर फोटो-वीडियो वायरल करने की देने लगा धमकी, 16 साल की लड़की ने दे दी जान

पुलिस ने बताया कि निगोहन इलाके में मंगलवार देर रात ग्राम प्रधान द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद 16 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली. अधिकारियों ने शुक्रवार को आरोपी नवनीत रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

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Edited By: Gyanendra Sharma
UP News
Courtesy: Social Media

लखनऊ के निगोहां इलाके में 16 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर ग्राम प्रधान नवनीत रावत द्वारा परेशान किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली. रावत ने लड़की को पहले प्यार में फंसाया था और बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया. आरोप है कि उसने लड़की की निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

पुलिस ने बताया कि निगोहन इलाके में मंगलवार देर रात ग्राम प्रधान द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने के बाद 16 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली. अधिकारियों ने शुक्रवार को आरोपी नवनीत रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. पीड़िता के भाई के अनुसार, रावत तब उनके घर आता था जब उसकी बहन अकेली होती थी. उसके भाई ने बताया, नवनीत चुनाव के दौरान घर आता था. पहले तो हमें लगा कि शायद वह वोट मांगने आ रहा होगा. चुनाव जीतने के बाद भी उसका हमारे घर आना-जाना ऐसे ही जारी रहा. उसने समय के साथ उसका विश्वास जीत लिया और उसे बात करने के लिए एक मोबाइल फोन भी दिया. उन्होंने आगे कहा कि रावत उससे शादी करने की बात करता था.

लड़की के साथ मारपीट भी की? 

हालांकि, जब उसने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो वह टालमटोल करने लगा. उसने मंगलवार को मेरी बहन को मिलने के लिए बुलाया और उससे शादी करने से इनकार कर दिया. जब उसने जोर दिया, तो उसने उसके साथ मारपीट की. जब उसने उसे चेतावनी दी कि वह पुलिस में शिकायत करेगी, तो उसने उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. वह रोती हुई घर लौटी और मां को सारी बात बताई. हमारी मां ने उसे बुधवार सुबह फिर से नवनीत से बात करने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले उसने आत्महत्या कर ली. 

रावत के खिलाफ एफआईआर

मोहनलालगंज एसीपी रजनीश कुमार ने कहा, जब पड़ोसियों ने उसे वेंटिलेटर से लटकते देखा, तो उन्होंने परिवार को सूचित किया. उसके पिता घर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने कहा कि रावत के खिलाफ बीएनएस धारा 69 (धोखे से संभोग), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), और 352 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.