उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक परिवार के 6 लोगों के खिलाफ पीलीभीत पुलिस ने दहेज प्रथा के तहत मुकदमा दर्ज किया है. परिवार के सदस्यों पर 27 वर्षीय एक महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र करने, छेड़छाड़ करने और प्रताड़ित करने के आरोप में FIR दर्ज हुई है.
पीलीभीत पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि 7 जुलाई, 2022 को गाजियाबाद के एक हीरा व्यापारी से शादी के दौरान भारी दहेज देने के बावजूद, उसके पति और ससुराल वालों ने उसके घरवालों से और भी दहेज की मांग की थी. उसने बताया कि उसके ससुरालवालों ने एक लग्जरी कार के साथ 10 लाख रुपये की मांग की. इसके साथ जब महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया तो उसके साथ और भी दुर्व्याहार किया गया.
इस घटना के संबंध में SHO पवन पांडे ने बताया, "महिला के हीरा व्यापारी पति सहित छह लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 76 (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग), 115 (2) (मर्जी से चोट पहुंचाना), 352 (जानबूझकर अपमानित करना), 351 (3) (आपराधिक धमकी देना) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है."
महिला ने अपनी शिकायत में दावा किया कि उसके पिता ने उसके ससुरालवालों को 50 लाख रुपये नकद कैश के साथ महंगी-महंगी चीजें दी थी. उसने कहा, "मेरे पति अक्सर अपने रिश्तेदारों के कहने पर शराब पीकर मुझे मारते थे. उन्होंने मुझे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया. वह मुझे हमेशा धमकी दिया करते थे."
महिला ने आगे बताया, "2 फरवरी 2024 को मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरे सास-ससुर ने मेरे पिता से 10 लाख रुपये की मांग की. मेरे पिता ने 3 लाख रुपये देने की बात कही. इसके बाद मेरे ससुरालवालों ने मेरे साथ दुर्व्यहार करना शुरू कर दिया. 26 अप्रैल 2024 को मुझे निर्वस्त्र करके मेरे साथ छेड़छाड़ की गई. मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया कि मुझे मजबूरन अपने भाई से यह सब बताना पड़ा. इसके बाद मेरे माता-पिता ने मुझे घर बुला लिया."